आनन्द महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, दुर्घटना के वक्त नहीं खुले स्कार्पियो के एयर बैग, डाक्टर की मौत

By: Shilpa Mon, 25 Sept 2023 5:53:44

आनन्द महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, दुर्घटना के वक्त नहीं खुले स्कार्पियो के एयर बैग, डाक्टर की मौत

कानपुर। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के मालिक आनन्द महिन्द्रा के साथ 12 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उत्तरप्रदेश के कानुपर निवासी राजेश मिश्रा ने धोखाधड़ी के साथ कार बेचने की FIR दर्ज करवाई है। आरोप है कि स्कॉर्पियो का एयरबैग नहीं खुलने की वजह से युवक की हादसे में मौत हो गई थी। पीड़ित ने बताया कि थाने और चौकी में कंपनी की इस लापरवाही को लेकर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट की मदद से रायपुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

पिता ने डॉक्टर बेटे को गाड़ी गिफ्ट की थी

कानपुर के जूही इलाके में रहने वाले राजेश मिश्रा ने बताया कि 2 दिसंबर 2020 को जरीब चौकी स्थित तिरुपति ऑटो से एक ब्लैक स्कॉर्पियो 17.39 लाख रुपए में खरीदी थी। कंपनी की ओर से गाड़ी की खूबियों और सुरक्षा के बारे में बताया गया था। इतना ही नहीं, कई सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा द्वारा दिखाए गए ऐड देखकर इकलौते बेटे डॉ. अपूर्व मिश्रा को कार गिफ्ट की। 14 जनवरी 2022 को अपूर्व दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौट रहे थे। कोहरे के चलते गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और अपूर्व की मौके पर ही मौत हो गई थी।

धोखाधड़ी कर गाड़ी बेचने का आरोप

राजेश मिश्रा ने बताया कि बेटे ने सीट बेल्ट लगा रखा था। शरीर पर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं था, लेकिन एयरबैग नहीं खुलने की वजह से बेटे की मौत हो गई। राजेश का सीधा आरोप है कि धोखाधड़ी करके उन्हें गाड़ी बेची गई। इस बात को लेकर पहले तो उन्होंने शोरूम के कर्मचारी से शिकायत दर्ज कराई तो पहले बहस की गई, फिर मारपीट पर उतारू हो गए। जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद उन्होंने रायपुर थाने में शिकायत की। सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

रायपुरवा थाने में महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद गोपाल महिंद्रा, तिरुपति आटो के मैनेजर, मुंबई स्थित महिंद्रा कंपनी के निदेशक चंद्र प्रकाश गुरनानी, विक्रम सिंह मेहता, राजेश गणेश जेजुरिकर, अनीश दिलीप शाह, थोथला नारायणनासामी, हैग्रेव खेतान, मुथैया मुरगप्पन मुथैया, विशाखा नीरुभाई देसाई, निसबाह गोदरेज, सिखासंजय शर्मा और विजय कुमार शर्मा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देना और साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया है।

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